भारत सरकार की एपिड एवं राष्ट्रीय बयोश्री योजना अंतर्गत रायसेन जिले के दिव्यांगजनों और वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए 03 से 09 अक्टूबर तक सात दिवसीय परीक्षण शिविरों का आयोजन एलिम्कों के विशेषज्ञों/तकनीकी टीम के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर किया जा रहा है। जिले में शिविरों के सफल आयोजन हेतु जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी द्वारा अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं।

साथ ही संबंधित अनुभाग के एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक श्री मनोज बॉथम ने बताया कि जनपद पंचायत बाड़ी मुख्यालय प्रांगण में 03 अक्टूबर को शिविर आयोजित होगा जिसमें जनपद पंचायत बाड़ी, नगर पंचायत बाड़ी और बरेली के नागरिक सम्मिलित हो सकते हैं।

इसी प्रकार जनपद पंचायत सिलवानी और नगर पंचायत सिलवानी अंतर्गत 04 अक्टूबर को जनपद पंचायत सिलवानी मुख्यालय प्रांगण में दिव्यांगजनों का उपकरण हेतु परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत सांची, नगर पंचायत सांची और नगर पालिका रायसेन अंतर्गत 05 अक्टूबर को जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र रायसेन में शिविर आयोजित किया गया है।

जनपद पंचायत उदयपुरा, नगर पंचायत उदयपुरा और नगर पंचायत देवरी अंतर्गत 06 अक्टूबर को जनपद पंचायत उदयपुरा मुख्यालय प्रांगण में शिविर आयोजित होगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत बेगमगंज और नगर पालिका बेगमगंज अंतर्गत 07 अक्टूबर को जनपद पंचायत बेगमगंज मुख्यालय प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया है। जनपद पंचायत गैरतगंज और नगर पंचायत गैरतगंज अंतर्गत 08 अक्टूबर को जनपद पंचायत गैरतगंज मुख्यालय प्रांगण में दिव्यांगजनों का उपकरण हेतु परीक्षण शिविर आयोजित होगा।

जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, नगर पंचायत औबेदुल्लागंज, नगर पालिका मण्डीदीप और नगर पंचायत सुल्तानपुर के लिए 09 अक्टूबर को जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज मुख्यालय प्रांगण में दिव्यांगजनों का उपकरण हेतु परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। एपिड योजना के लिए अर्हताएं और दस्तावेज एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजन उपकरण चिन्हांकन शिविर के लिए अर्हताएं एवं दस्तावेज निर्धारित हैं।

जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड 40 प्रतिशत से अधिक अन्य सहायक उपकरण हेतु तथा 40 प्रतिशत दिव्यांगजनों (अस्थिबाधित पैरों से) मोट्राईज्ड ट्रायसकिल हेतु आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र जिनकी सभी स्त्रोतों में मासिक आय 22500 रू प्रतिमाह से कम हो उन्हें राजस्व विभाग, ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं पासपोर्ट साईज फोटो अन्य दस्तावेज होना जरूरी है।

एपिड योजना अंतर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने सामान प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान किसी स्त्रोत से उपकरण प्राप्त नहीं किए हो, वह दिव्यांगजन एपिड योजना में सहायक उपकरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मोट्राईज्ड ट्रायसकिल उपकरण हेतु सीमा 05 वर्ष है। राष्ट्रीय बयोश्री योजना (अटल अभ्योदय) हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं दस्तावेज राष्ट्रीय बयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए संचालित है।

शिविर में पात्र नागरिक इसलिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पेंशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, दिव्यांगता पेंशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र जिसमें मासिक आय 15 हजार रू प्रतिमाह से कम हो और 01 एक पासपोर्ट साईज फोटो आदि के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले दिव्यांगजनों का उपकरण हेतु परीक्षण शिविर में सीएमएचओ, जिला अस्पताल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए मेडिकल बोर्ड लगाए जाएंगे। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्कों द्वारा मोट्रेड ट्रायसकिल 80 प्रतिशत से अधिक अस्थितबाधित दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दिए जाने का प्रावधान है।

इसके लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा शिविरों में ऐसे दिव्यांगजन जिनके 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि वास्तव में इनकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल बोर्ड को निर्देशित किया जाए कि अधिक से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाने की कार्यवाही की जाए। जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके।